ऑडिट योजना:

ऑडिट अधिदेश

सीएजी के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार:

  1. धारा 13 और 16 के तहत मिशनों/पोस्टों, पर्यटन कार्यालयों का ऑडिट।
  2. स्वायत्त निकाय, धारा 20 (1) के तहत।
  3. धारा 19(1) के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयाँ।
  4. भारत में वाणिज्यिक प्रधान लेखा परीक्षकों की ओर से सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों का ऑडिट किया जाता है।

 

 संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक ऑडिट योजना (AAP) संबंधित लेखापरीक्षित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी और विभिन्न की व्यापक समीक्षा के आधार पर तैयार की जा रही है। व्यय, राजस्व, कर्मचारियों की संख्या, ऑडिट धारणा आदि से जुड़े जोखिम पैरामीटर।

पीएसयू की विदेशी इकाइयों के संबंध में, डेटा पूर्ववर्ती सदस्य ऑडिट बोर्ड (एमएबी) कार्यालयों से मांगा जाता है, क्योंकि वे इन पीएसयू के प्रमुख लेखा परीक्षक हैं। ये वाणिज्यिक कार्यालय इन इकाइयों का जोखिम मूल्यांकन करते हैं और ऑडिट प्रस्ताव IAO, लंदन को भेजते हैं। इसके बाद, इन इकाइयों को संबंधित मिशनों/पोस्टों के ऑडिट के साथ ऑडिट के लिए शुरू किया जाता है।

ऑडिट निष्पादन

ऑडिट उत्पाद:

इस कार्यालय से मुख्य रूप से जुड़े ऑडिट उत्पाद ऑडिट अवलोकन, एलएआर, टेस्ट ऑडिट नोट्स, प्रबंधन पत्र, ड्राफ्ट पैराग्राफ और विषयगत ऑडिट हैं।

अधिकार क्षेत्र के तहत एक इकाई का ऑडिट करने के परिणामस्वरूप, कार्यालय प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की मांग करता है। इसके बाद, मौजूदा मुद्दों और उस पर लेखापरीक्षिती इकाइयों के उत्तरों के आधार पर, लेखापरीक्षिती इकाई को एक स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की जाती है।

ऑडिट के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को केंद्र सरकार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया गया है। 2021 की केंद्र सरकार (सिविल) रिपोर्ट संख्या 2 के पैरा 5.3 और 5.4 ऑडिट रिपोर्ट में हालिया योगदान हैं जो पहुंच योग्य हैं  here

ऑडिट रिपोर्टिंग:

LAR ऑडिटी इकाई (मिशन/पोस्ट/पीएसयू/आदि) के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालय को जारी किया जाता है। पीएसयू की विदेशी इकाइयों के संबंध में, एलएआर इकाई को जारी किया जाता है और IA&AD में प्रधान लेखा परीक्षक को भी रिपोर्ट किया जाता है।

 

 

*ईएआईआर को कृपया एलएआर (स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट) माना जाए।

 

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