एन.आर.आई.डी.ए. (वेतन एवं भत्तों का नियतन) उपनियम, 2020

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(*16 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 25वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित )

शीर्षक और प्रारंभ

इन उपनियमों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) (वेतन और भत्तों का विनियमन) उपनियम, 2020' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

उपनियमों का कार्य-क्षेत्र (दायरा)

ये उपनियम राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (जिसे इसके बाद में "एजेंसी" कहा गया है) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मियों (बाद में 'कर्मचारी' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

एनआरआईडीए के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को नीचे बताए गए तरीके से विनियमित किया जाएगा।

वर्गीकरण

कर्मचारियों को उनके वेतन और समकक्ष हैसियत के आधार पर स्तर- I, स्तर- II, स्तर- III और सहायक स्टाफ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वेतन

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान वेतन संरचना निम्नानुसार है:

स्तर पदनाम वेतन मान स्तर
I निदेशक 14
II संयुक्त निदेशक 13 क
उपनिदेशक 12
III सहायक निदेशक 11

अधिकारी द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा।

महंगाई भत्ता

अधिकारी, भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रचलित दरों या अपने मूल संगठन में लागू दरों पर महंगाई भत्ते का हकदार होगा/होगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने एनआरआईडीए वेतन संरचना के अनुसार वेतन लेने का विकल्प चुना है या प्रतिनुक्ति पर भेजने वाले संगठन का वेतनमान तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का विकल्प चुना है।

प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता

प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी, जो 25वीं आम सभा बैठक के बाद किए गए सभी नए वेतन निर्धारणों के लिए डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.11.2007 के अनुसार विनियमित होंगे/होंगी, मूल संगठन में विद्यमान वेतनमान और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते का विकल्प चुन सकते हैं, या एनआरआईडीए में संबंधित पद के वेतनमान का विकल्प चुन सकते हैं, जिस स्थिति में कोई प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा।

उच्चतर योग्यता के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि

प्रतिनियुक्ति शर्तों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, एनआरआईडीए में निदेशक / संयुक्त निदेशक (तकनीकी और परियोजना) स्तर के अधिकारी उच्चतर योग्यता के लिए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार अधोतालिका में, यथा उल्लिखित एकमुश्त प्रोत्साहन राशि के हकदार हैं।

पद का नाम उच्चतर व्यवसायिक योग्यता स्वीकार्य एक मुश्त प्रोतसाहन राशि की दर
निदेशक/संयुक्त निदेशक (तकनीकी/परियोजना) सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री रु.30,000*
सिविल इंजीनियरिंग/निर्माण प्रबंधन/परियोजना प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री रु.25,000* (एक वर्ष से अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए) रु.20,000 (एक वर्ष या उससे कम अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए)

* वर्तमान दरें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 मार्च 2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2017-स्था (वेतन-I) पर आधारित हैं (अनुलग्नक–I देखें)।

उच्च व्यावसायिक योग्यता रखने के लिए वर्तमान मानव संसाधन नीति की अधिसूचना के पहले से ही अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी इसका लाभ लेना जारी रखेंगे। इस प्रकार आहरित प्रोत्साहन राशि को मूल वेतन के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा और इस प्रकार इस पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

मानदेय / शुल्क

किसी कर्मचारी को असाधारण या अप्रत्याशित कार्य के लिए प्रति वर्ष रु. 5000/- के मानदेय या शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा भी स्वीकृत किया जा सकता है।

मकान किराया भत्ता

एक कर्मचारी को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिल्ली शहर के लिए यथा अधिसूचित लागू दरों पर मकान किराया भत्ताम (एच.आर.ए) देय होगा। वर्तमान में:

स्तर I से स्तर III के सभी पात्र अधिकारियों को मूल वेतन के 24% की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा।

अपने स्वामित्व वाले फ्लैटों/मकानों में रहने वाले कर्मचारी भी मकान किराये भत्ते के रूप में मूल वेतन के 24% के हकदार होंगे/होंगी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 7 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-ई.II(बी) (अनुलग्नक-।। देखें), के अनुसार जब मंहगाई भत्ता (डीए) 25% को पार कर जाएगा तो मकान किराए भत्ते की दरों को 27% तक संशोधित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तो इसे 30% तक संशोधित किया जाएगा ।

परिवहन भत्ता

प्रत्येक वेतन स्तर के लिए समय-समय पर दिल्ली शहर के संबंध में अधिसूचित दरों पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार निवास से ड्यूटी के स्थान और वापस यात्रा के लिए परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाएगा। लेवल-I के अधिकारी आधिकारिक कार सुविधा के उपयोग के हकदार होंगे और उन्हें आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने या मौजूदा दरों पर परिवहन भत्ता और उस पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।

बाल शिक्षा भत्ता

पात्र कर्मचारियों को भारत सरकार के समय-समय पर जारी नियमों के तहत निर्धारित की गई दरों और शर्तों पर बाल शिक्षा भत्ता या छात्रावास अनुदान दिया जायेगा।

आतिथ्य (सत्कार) भत्ता

राष्ट्री य ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) में प्रतिनियुक्त अधिकारी, आधिकारिक कार्यों के संबंध में मेहमानों के आतिथ्य के लिए किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आमसभा द्वारा समय-समय पर किये गए अनुमोदन से निर्धारित दरों पर आतिथ्य भत्ते के पात्र हैं।

आतिथ्य भत्ते की वर्तमान दरें निम्नलिखित है:-

क्रमांक सं. पद आतिथ्य भत्ता (रू.)
1. स्तर-I 1500
2. स्तर-II 1200
3. स्तर-III 1000

कार्यालय आदेश क्रमांक 791 दिनांक 17.08.2023 द्वारा एनआरआईडीए के प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मनोरंजन भत्ते (आतिथ्य) की संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:-

क्रमांक सं. पद आतिथ्य भत्ता (रू.)
1. स्तर-I (निदेशक) 3000
2. स्तर-II (संयुक्त निदेशक और उप निदेशक) 2500
3. स्तर-III (सहायक निदेशक) 1500

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के मूल्य की प्रतिपूर्ति

एनआरआईडीए के अधिकारियों द्वारा खरीदे गए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की खरीद के मूल्य की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दरों और शर्तों पर की जाएगी। वर्तमान दरों को नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक सं. पद प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा (रू.)
1. निदेशक 850
2. संयुक्त निदेशक 500
3. उप निदेशक 500
3. सहायक निदेशक 500

अवकाश यात्रा रियायत

अवकाश यात्रा रियायत के मामले में, एनआरआईडीए के कर्मचारी, भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नियमों के द्वारा शासित होंगे। अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) की सुविधा लेने पर कर्मचारियों को भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार अवकाश का नकदीकरण भी उपलब्ध होगा।

सामान्य भविष्य निधि

एनआरआईडीए में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की भविष्य निधि उनके मूल संवर्गों/संगठनों में लागू नियमों द्वारा शासित होती रहेगी।

अग्रिम/ऋण

एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को कोई अग्रिम या ऋण नहीं दिए जायेगें।

ग्रेच्युटी

कर्मचारियों को एनआरआईडीए से कोई ग्रेच्युटी देय नहीं होगी। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल संगठनों में उपलब्ध ऐसा कोई भी लाभ इससे प्रभावित नहीं होगा।

सेवानिवृत्ति लाभ

ऐसा माना जाता है कि एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सभी कर्मचारियों की अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पर्याप्त सेवा शेष है। इसलिए सेवानिवृत्ति के किसी भी लाभ को स्वीकृत करने या प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एजेंसी में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिनियुक्त किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उसके उत्तरजीवी, देय सभी सेवानिवृत्ति-सह-मृत्यु लाभों का दावा उसके मूल संगठन, जहां उसका धारणाधिकार था, से करेंगे। तथापि मृतक कर्मचारी के परिवार के जीवित सदस्यों के उनके बसने के स्थान तक जाने का खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

स्रोत पर आयकर की कटौती

वेतन और अन्य भत्तों के लिए किए गए सभी भुगतानों में से नियमों के अनुसार प्रचलित दरों पर आयकर की कटौती की जाएगी।

ऐसी सभी कटौतियों की राशि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित आयकर अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएंगी। इस प्रकार जमा की गई राशियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक रिटर्न भी संबंधित आयकर अधिकारियों के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

किए गए कर के कुल भुगतान, अनुमत कटौतियां और कटौती की राशि को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में स्रोत पर कर कटौती का एक प्रमाणपत्र भी भुगतान कर्ता को जारी किया जायेगा।

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