एन.आर.आई.डी.ए. (यात्रा भता) उपनियमों, 2020

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(*16 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 25वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित )

शीर्षक और प्रारंभ

इन उपनियमों को ’एनआरआरडीए (यात्रा भत्ता) उपनियम, 2020’ के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

उपनियमों का कार्यक्षेत्र (दायरा)

वे उपनियम राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी में प्रतिनियुक्ति, अनुबंध पर या सहायक कर्मचारियों (बाद में ’कर्मचारी’ के रूप में संदर्भित) के रूप में काम कर रहे कर्मियों पर लागू होंगे।

परिभाषाएं

इन उपनियमों के प्रयोजन के लिएः

  • ’एजेंसी’ का अर्थ राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी है।
  • ’सक्षम प्राधिकारी’ का अर्थ है महानिदेशक, एनआरआईडीए या कोई अन्य अधिकारी जिसे वे इन उपनियमों के तहत अपनी शक्तियां सौंपतें है।
  • ’दैनिक भत्ता’ का अर्थ है आधिकारिक ड्यूटी के दौरान मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर यात्रा करने और रहने के लिए आकस्मिक खर्च को पूरा करने के लिए भुगतान किया गया भत्ता।
  • ’दिन’ का अर्थ है मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक माना गया 24 घंटे का एक पूर्ण कैलेंडर दिन
  • ’ड्यूटी प्वाइंट’ का अर्थ उस स्थान या कार्यालय से है जहां कर्मचारी ड्यूटी पर रहता है, अर्थात मुख्यालय में रोजगार का स्थान/कार्यालय।
  • परिवार’ का अर्थ हैः
    • पत्नी/पति, जैसा भी मामला हो;
    • कर्मचारी पर निर्भर बेटे और अविवाहित बेटियां;
    • कर्मचारी के साथ रह रही और पूरी तरह से उस पर आश्रित विधवा बहन, बशर्ते कि पिता या तो जीवित नहीं है या वे स्वयं पूरी तरह से संबंधित कर्मचारी पर आश्रित हैं।
    • विवाहित बेटियाँ, यदि आश्रित हैं और विशेष और असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी के साथ रह रही हैं।
  • ‘गृह‘ का अर्थ कर्मचारी का स्थायी गृहनगर या गांव है जैसा कि उसके सेवा रिकॉर्ड या उसके द्वारा घोषित अन्य स्थान में दर्ज किया गया है।
  • ‘स्थानीय यात्रा’ का अर्थ उस शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर की यात्रा है जिसमें कर्मचारी का कार्य स्थल स्थित है।
  • ’माइलेज भत्ता’ का अर्थ है किसी विशेष यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए किसी कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला भत्ता और इसकी गणना यात्रा की गई दूरी के आधार पर की जानी है।
  • ’वेतन’ का अर्थ है किसी कर्मचारी द्वारा आहरित किया जा रहा मूल वेतन एवं महंगाई वेतन।
  • ’स्थानांतरण’ का अर्थ है किसी कर्मचारी का निम्नलिखित कारणों से एक मुख्यालय स्टेशन से दूसरे मुख्यालय स्टेशन पर जानाः
    • नए पद का कार्यभार ग्रहण करना;
    • एजेंसी में कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने मुख्यालय स्टेशन पर लौटना; या
    • उसके मुख्यालय में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप।
  • ’यात्रा भत्ता’ का अर्थ है एजेंसी की सेवा के दौरान यात्रा करने में किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दिया गया प्रतिपूरक भत्ता।
  • ’सड़क मार्ग से यात्रा’ में समुद्र या नदी में एक स्टीमर के अतिरिक्त लांच पोत में की गई यात्रा, और नहर में की गई यात्रा शामिल है।

यात्रा भत्ता

  • क) एजेंसी के काम के सिलसिले में मुख्यालय से बाहर की यात्रा के लिए जाने वाला एनआरआईडीए का कर्मचारी इन उपनियमों में निर्धारित किए गए माइलेज भत्ता और दैनिक भत्ते के रूप में यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार होगा।
  • ख) आवास/ड्यूटी प्वाइंट और रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे के बीच यात्रा के लिए माइलेज भत्ता तभी स्वीकार्य होगा, जब कर्मचारी मुख्यालय की नगरपालिका सीमा के भीतर निवास कर रहा हो। अन्यथा, यह उस व्यय तक सीमित होगा, जितना ड्यूटी स्थल से निकटतम रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे तक की यात्रा करने के लिए खर्च किया गया होगा।

यात्रा भत्ते का विनियमन

  • क) यात्रा भत्ता, यात्रा के समय यथार्थ में धारित पद के अनुसार आहरित वेतन के संदर्भ में विनियमित किया जाएगा।
  • ख) सक्षम प्राधिकारी, दर्ज किए जाने वाले कारणों से एक कर्मचारी को निर्धारित ग्रेड से उच्च या निम्न ग्रेड में रख सकता है।
  • ग) वाईसीई, सीए और सलाहकार, आई. सी. टी. पी. एम. यू. के लिए यात्रा पात्रता एजेंसी के स्तर-।।। के अधिकारियों के समान होगी।

पात्रता की प्रकृति

क) आधिकारिक ड्यूटी के लिए मुख्यालय स्टेशन और दौरे स्थल के बीच परिवहन के विभिन्न माध्यमों से की गई यात्रा के किराए की प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों की पात्रता यथार्थ के अंतर्गत, निम्नलिखितानुसार होगी:-

  रेलगाड़ी हवाई जहाज सड़क मार्ग
महानिदेशक शताब्दी रेलगाडियों में एसी-I श्रेणी/कार्यकारी श्रेणी व्य्वसाय / क्लब श्रेणी एसी बस/ टैक्सी किराया सहित किसी भी तरह की बस/टैक्सी का वास्तविक किराया ।
स्तर 1अधिकारीगण शताब्दी रेलगाडियों में एसी-I श्रेणी/कार्यकारी श्रेणी व्य्वसाय / क्लब श्रेणी एसी बस / एसी रहित टैक्सी सहित किसी भी तरह की बस का वास्तविक किराया ।
स्तर ।। अधिकारीगण शताब्दी रेलगाडियों में एसी-I श्रेणी/कार्यकारी श्रेणी इक्नॉीमी श्रेणी एसी बस / टैक्सी सहित किसी भी तरह की बस/टैक्सी का वास्तविक किराया
स्तकर ।।। अधिकारीगण शताब्दी रेलगाडियों में एसी-।। श्रेणी/चेयर कार इक्नॉीमी श्रेणी एसी बस / एसी रहित टैक्सी सहित किसी भी तरह की बस का वास्तविक किराया*
सहायक स्टाफ एसी ।। या एसी ।।। शयनयान/प्रथम श्रेणी स्वीाकार्य नहीं वास्तविक

*स्वप्रमाणन पर-

(ख) रेल से नहीं जुड़े लेकिन स्टीमर द्वारा रेलवे सिस्टम से जुड़े स्थानों के दौरे के लिए या अंडमान और लक्षद्वीप जैसे स्थानों के लिए यदि स्टीमर सेवा रेलवे के स्वामित्व में नहीं है या समुन्द्री मार्ग से अन्यथा यात्रा के लिए, ऐसे हिस्से जो स्टीमर द्वारा या अन्यथा समुन्द्री मार्ग द्वारा किया जाता है, के लिए किराए की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार होगीः

महानिदेशक एवं स्तर-प् अधिकारी उच्चतम श्रेणी
स्तर प्प् और प्प्प् अधिकारी उच्च श्रेणी
अन्य निम्न श्रेणी
  • ग) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति पात्रता के अनुसार वास्तविक किराया या अधिकतम रेल किराए तक सीमित होगी।
  • घ) रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिए और जहां सड़क यात्रा प्रथागत है, यथार्थ में भुगतान किए गए पूरे किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।
  • च) उपरोक्त प्रावधान के बावजूद, महानिदेशक, एनआरआईडीए रेल से जुड़े स्थानों के लिए सड़क मार्ग से यात्रा के संबंध में सभी या किन्हीं शर्तों में छूट दे सकतें हैं और लेवल प् से प्प्प् अधिकारियों को सड़क यात्रा के वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे सकतें हैं। ऐसा करने का निर्णय लेते समय वे विभिन्न गंतव्यों के स्थानों, विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता और ऐसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखेंगे/ रखेंगी।
  • छ) किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति सामान्यतः टिकट के आधार पर सबसे छोटे मार्ग द्वारा होगी। तथापि, महानिदेशक एनआरआईडीए असाधारण परिस्थितियों में इस प्रावधान में छूट दे सकतें हैं।
  • ज) सभी अतिरिक्त खर्चे, जैसे शयनयान सीट के लिए शुल्क, सुपर-फास्ट ट्रेन के लिए अधिभार, टिकट बुकिंग के लिए आरक्षण शुल्क, आधिकारिक कारणों से नहीं की गई यात्रा के लिए टिकट रद्द करने के शुल्क की भी प्रतिपूर्ति की जाने वाले होंगे।
  • झ) रेल किराए की प्रतिपूर्ति के दावे के समर्थन में इस्तेमाल किए गए टिकट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। लेकिन जहां फोटोकॉपी उपलब्ध नहीं है, टिकट का पीएनआर नंबर हमेशा उद्धृत किया जाएगा।
  • ट) मुख्यालय या दौरे स्थलों में निवास / ठहरने की जगह और रेलवे स्टेशनों / बस स्टैण्ड /हवाई अड्डे के बीच की यात्रा के लिए वास्तविक परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी और दौरे स्थलों पर एनआरआरडीए द्वारा किराए पर लिये गये वाहनों के अलावा अन्य किसी वाहन से सडक मार्ग से की गई यात्रा के किराए की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। आधिकारिक कार्य में लगे वाहनों के चालकों आदि को दी गई बख्शीसें, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

माइलेज भत्ता

  • क) माइलेज भत्ते की गणना सबसे छोटे व्यावहारिक मार्ग के आधार पर की जाएगी। तथापि, सक्षम प्राधिकारी दर्ज किए जाने वाले विशेष कारणों से सबसे छोटे मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से माईलेज भत्ता स्वीकृत कर सकतें है।
  • ख) जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे मार्ग से यात्रा करता है, जो सबसे छोटा नहीं है, लेकिन सबसे सस्ता है, तो माईलेज भत्ते की गणना वास्तव में उपयोग किए गए मार्ग के आधार पर की जाएगी।
  • ग) लंबे मार्ग से यात्रा के लिए आरक्षित सीट की अनुपलब्धता एक स्वीकार्य आधार नहीं होगी।
  • घ) यदि यात्रा पात्र श्रेणी से निम्न श्रेणी में की जाती है, तो दावा केवल निम्न श्रेणी के लिए अनुमत होगा।

स्वीकार्य माइलेज भत्ता

  • क) रेल से जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिएः कर्मचारी किसी भी प्रकार की बस से यात्रा कर सकता है। वह वास्तविक बस किराया या हकदार श्रेणी का रेल किराया जो भी कम हो, का हकदार होगा।
  • ख) रेल से नहीं जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिए कर्मचारी बस में हकदार श्रेणी से यात्रा कर सकता है और भुगतान किए गए पूरे किराए की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
  • ग) रेलवे से जुड़े स्थानों के बीच एक मोटरकार द्वारा की गई यात्रा के लिए यह प्रश्न है कि क्या माइलेज भत्ते की पूरी दरों का भुगतान किया जाना चाहिए या क्या इसे रेल किराए तक सीमित किया जाना चाहिए, मामलों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। ।
  • घ) मुख्यालय में दौरे के लिए रोड माइलेज भत्ता ड्यूटी प्वाइंट/निवास से रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/बस स्टैंड तक और इसके विलोमतः यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा।
  • च) दौरे स्थल पर ड्यूटी पॉइंट से की गई स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज भत्ता क्रमशः आगमन और प्रस्थान पर केवल रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड/हवाई अड्डे से ड्यूटी पॉइंट तक की यात्रा के लिए और इसके विलोमतः यात्रा के लिए स्वीकार्य होगा।

दैनिक भत्ता

  • क) एक कर्मचारी द्वारा दौरे के दौरान भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार अपनी पात्रता के अनुसार दैनिक भत्ता लिया जा सकता है।
  • ख) दैनिक भत्तों का भुगतान मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर यात्रा करने और ठहरने के लिए आकस्मिक खर्च को कवर करने के लिए किया जाता है।
  • ग) दैनिक भत्ते की गणना मुख्यालय से पूरी अनुपस्थिति के लिए मध्यरात्रि से मध्यरात्रि तक एक कैलेंडर दिन के आधार पर की जाएगी और इसमें हॉल्ट और दौरे के दौरान होने वाली छुट्टियां शामिल होंगी, यदि ऐसी छुट्टियां वास्तव में शिविर में बिताई जाती हैं न कि केवल रचनात्मक रूप से।
  • घ) दौरे के स्थान पर गड़बड़ी/कफ्र्यू के कारण मजबूरी में ठहरने के दौरान दैनिक भत्ता भी स्वीकार्य है बशर्ते कि इस अवधि के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है या अवधि को मजबूरन अवकाश के रूप में माना जाता है।
  • ई) दौरे के दौरान लिए गए किसी आकस्मिक अवकाश और/या प्रतिबंधित अवकाश के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

होटल टैरिफ पात्रता

क) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सभी अधिकारियों के लिए दौरे पर होटल टैरिफ की पात्रता होटल बिलों की प्रस्तुति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनकी पात्रता के अनुसार देय होगा।

ख) सहायक स्टाफ के लिएः रहने और खाने के दोनों खर्चों को शामिल करके रसीद प्रस्तुत करने पर रू. 1500/- प्रति दिन एक समग्र दैनिक भत्ता, देय होगा।

अपने गंतव्य के रास्ते में आगे के लिए जहाज/रेल/हवाई जहाज लेने के लिए, कम अवधि के ठहराव के मामले में होटल टैरिफ की प्रतिपूर्ति केवल तभी स्वीकार्य होगी जब रात्रि विश्राम शामिल हो और ठहराव को अपरिहार्य माना जाए।

दैनिक भत्ते की गणना

  • मुख्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के लिए दैनिक भत्ते की गणना निम्नलिखित विधि से की जाएगीः
  • रेल द्वारा यात्रा रेलवे स्टेशन से/ पर रेलगाडी के वास्तविक प्रस्थान/आगमन समय के संदर्भ में मुख्यालय से पूर्ण अनुपस्थिति को ध्यान में रखा जाएगा।
  • बस से यात्रा पूर्ण अनुपस्थिति की गणना बस स्टैंड से/पर वास्तविक प्रस्थान/आगमन समय के संदर्भ में की जाएगी।
  • हवाई यात्रा- मुख्यालय से पूर्ण अनुपस्थिति की गणना हवाई अड्डे पर निर्धारित रिपोर्टिंग / वास्तविक आगमन समय के संदर्भ में की जाएगी।
  • एक ’दिन’ की खंडित अवधि के दैनिक भत्ते की गणना निम्नलिखितानुसार की जाएः
    • 6 घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए = शून्य
    • 6 घंटे या उससे अधिक लेकिन 12 घंटे से कम की अनुपस्थिति के लिए = 70%
    • 12 घंटे और उससे अधिक की अनुपस्थिति के लिए = पूर्ण
  • ड्यूटी में हुए सभी पड़ाव और पड़ाव की अवधि के दौरान होने वाले अवकाशों सहित यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ता लिया जा सकता है।
  • दौरे पर जाने /अस्थायी स्थानान्तरण होने पर उस स्टेशन पर लगातार रुकने के लिए पहले 7 दिनों के लिए पूर्ण दैनिक भत्तें का भुगतान किया जाएगा। 7 दिनों के बाद कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
  • यदि किसी कर्मचारी को भोजन और आवास दोनों निःशुल्क, अर्थात अतिथि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, तो वह स्वीकार्य भत्ते का केवल 1/4 दैनिक भत्ता ही प्राप्त करेगा।
  • यदि केवल निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो वह उस दिन/उन दिनों के लिए आधा दैनिक भत्ता प्राप्त कर सकता है।
    • नोटः निःशुल्क भोजन का अर्थ है बाहरी स्टेशन पर पूरे प्रवास के दौरान जब सभी प्रमुख भोजन सार्वजनिक खर्च पर प्रदान किए जाते हैं। सामान्य लंच को निःशुल्क भोजन नहीं माना जाना है।
  • यदि केवल निःशुल्क आवास की अनुमति है, तो वह उस/उन दिन/दिनों के लिए दैनिक भत्ते का तीन-चैथाई आहरण कर सकता है।
  • लेकिन अगर पानी, बिजली, मैला ढोने, फर्नीचर आदि जैसी सेवाओं के लिए कोई अनिवार्य शुल्क देना पड़ता है, तो आवास को निःशुल्क आवास नहीं माना जाएगा और दैनिक भत्ते में कोई कमी नहीं की जाएगी।

मजबूरन ठहरना

  • दौरे के दौरान अशांति/कफ्र्यू के कारण हुई अनुपस्थिति की मजबूरन ठहरने की अवधि के लिए दैनिक भत्ता स्वीकार्य है, यदि ऐसी अनुपस्थिति को बाद में विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत करके नियमित किया जाता है।
  • सरकारी कार्य के सिलसिले में एनआरआईडीए मुख्यालय से 40 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में पात्रता के अनुसार केवल वास्तविक वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

स्थानीय यात्राएं

  • क) स्थानीय यात्रा का अर्थ हैः
  • ड्यूटी पॉइंट के नगर या शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर 8 कि.मी. से अधिक की यात्रा या
  • शहर के ड्यूटी पॉइंट से सटे उपनगरीय क्षेत्रों, नगर पालिकाओं या छावनियों की यात्रा; या
  • परियोजना क्षेत्र के भीतर यात्रा।
  • ख) मुख्यालय में डयूटी प्वाइंट से ड्यूटी पर किसी भी दिन 8 किलोमीटर से अधिक की स्थानीय यात्रा करने वाले कर्मचारी को यात्रा के लिए भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार उनकी पात्रता के अनुसार स्वीकार्य सामान्य स्थानीय दरों पर दैनिक भत्ते के साथ यात्रा भत्ता की अनुमति दी जाएगी।
  • ग) 8 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए, एक वाहन किराए पर लेने की वास्तविक लागत स्वीकृत की जाएगी।

स्थानांतरण भत्ता

एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कार्मिक केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सामान भत्ते सहित स्थानांतरण टीए/डीए के हकदार होंगे।

परिवार अलग से यात्रा कर रहा है

  • क) यदि नए स्थान पर आधिकारिक आवास की अनुपलब्धता के कारण कर्मचारी को अपने परिवार को पहले स्थान पर छोड़ना पड़े तो तो कर्मचारी को आने-जाने के लिए पात्र श्रेणी का एक अतिरिक्त किराया दिया जाएगा।
  • ख) यात्रा भत्ते का भुगतान तब भी किया जाएगा जब किसी कर्मचारी के परिवार के सदस्य उसके स्थानांतरण की तारीख से 6 महीने के भीतर उस स्थान पर जाते हैं या एक महीने से पहले उससे नहीं मिलते हैं।
  • ग) व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति अपने मूल विभाग में कर्मचारी पर लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

यात्रा भत्ते के लिए दावे

  • यात्रा भत्ते के दावों को वापसी यात्रा के पूरा होने के साठ दिनों के भीतर अनुबंध 5 में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  • समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तुति में हुई देरी के लिए लिखित रूप में दिये जाने जाने वाले कारणों पर सक्षम प्राधिकारी छूट नहीं दे देते हैं।

विदेश दौरे के दौरान होटल आवास*

क) होटल के किराये के लिए कोई कर मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं है। सभी देशों में भारतीय मिशन अपने द्वारा अनुमोदित होटलों के पैनल बनाकर रखते हैं। आने वाले अधिकारियों को अनुमोदित पैनल पर एक होटल में आवास की व्यवस्था करने और होटल के कमरे के वास्तविक किराये (सेवा शुल्क, कर और अन्य शुल्क सहित) की प्रतिपूर्ति का दावा करने की आवश्यकता होती है।

ख) जहां किसी भी कारण से ऐसी बुकिंग संभव न हो, वहां निम्नलिखित मौद्रिक सीमा के अंतर्गत किसी अन्य होटल में आवास बुक किया जा सकता है।

  देश की श्रेणी ** / मौद्रिक राशि की सीमाएं (अमेरिकन डॉलर में)
 
महानिदेशक एवं स्तर-I के अधिकारी 150 125 100
स्तर-II एवं स्तर-III के अधिकारी 100 85 70

** विदेश मंत्रालय (अनुलग्नक 6) द्वारा निर्धारित क्रमश: अमेरिकन डॉलर 100, अमेरिकन डॉलर 75 एवं अमेरिकन डॉलर 60 की महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर देशों को क, ख, और ग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

जब अधिकारी को राज्य/संस्था के अतिथि के रूप में माना जाए और यात्रा के दौरान मुफ्त आवास प्रदान किया जाता है, तो कोई आवास प्रभार देय नहीं होगा।

विदेश दौरे पर दैनिक भत्ता

  • क) दौरे की अवधि के लिए दैनिक भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित देश के लिए निर्धारित दरों पर स्वीकार्य होगा और विदेश मंत्रालय द्वारा यथा संशोधित समय≤ पर जारी, उनके कार्यालय ज्ञापन सं क्यू/एफडी/695/3/2000, दिनांक 21-9-2010 (अनुलग्नक 6) के तहत जारी आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा। जिस अवधि के दौरान अधिकारी ड्यूटी पर नहीं है उस अवधि के लिए कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
  • ख) विभिन्न देशों के लिए 21-9-2010 से लागू दैनिक भत्ते की दरें अनुलग्नक 6 में सूचीबद्ध हैं।
  • ग) ये दरें पूरे देश में समान रहती हैं।
  • घ) विभिन्न अधिकारियों के लिए दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता निम्नानुसार होगीः -
    • स्तर I के अधिकारी संलग्न सूची में दर्शाए अनुसार पूर्ण दरें।
    • स्तर II के अधिकारी निर्धारित दर का 75% ।
  • च) जब होटल के शुल्क में नाश्ता भी शामिल है तो देय दैनिक भत्ते की राशि 10% कम हो जाएगी।
  • छ) एक अधिकारी को जिसे राज्य अतिथि के रूप में माना जाता है और पूरा भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उसे दैनिक भत्ते का केवल 25% स्वीकार्य होगा ।
  • ज) दैनिक भत्ते के अतिरिक्त टिप्स आदि के लिए कोई प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
  • झ) उन देशों में, जहां स्थानीय मुद्राएं मुक्त रूप से परिवर्तनीय हैं, अमेरिकी डॉलर में निर्धारित दर के बराबर डीए की राशि का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया जा सकता है।
  • ट) समय-समय पर निर्धारित विनिमय की आधिकारिक दरों का उपयोग करके रुपया के माध्यम से, स्थानीय मुद्रा के समतुल्य राशि निकाली जा सकती है।
    • ठ) उन देशों में जहां स्थानीय मुद्राएं मुक्त रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं, संबंधित देश के लिए निर्धारित महंगाई भत्ते का भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जा सकता है।

    विदेश दौरे पर आतिथ्य/टेलीफोन/आकस्मिक/विविध खर्च

    टेलीफोन शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित विविध खर्चों को कवर करने के लिए महानिदेशक और स्तर-I के अधिकारियों के लिए प्रति दिन 50 अमेरीकन डालर और लेवल -II और III अधिकारियों के लिए प्रति दिन 25 अमेरीकन डालर की दर से उस अवधि को छोड़कर जिसमें अधिकारी ड्यूटी पर नहीं है, दी जाएगी तथापि, इन प्रभारों का भुगतान केवल दौरे की अवधि के लिए किया जाएगा।

    विदेश दौरे पर वाहन व्यय

    • क) दौरे की अवधि के दौरान आधिकारिक यात्राओं के लिए यात्रा और परिवहन पर किए गए वास्तविक व्यय और नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उचित और आवश्यक समझे जाने पर उनकी रसीदों के प्रावधान के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी।
    • ख) तथापि, इसके अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधिमंडल मंजूरी क्रम में निधियों के विशिष्ट प्रावधान के अधीन होगा।

    बिलों का निपटान

    संबंधित अधिकारी दौरे से वापिस आने के 30 दिनों के भीतर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के साथ एनआरआईडीए को लेखे प्रस्तुत करेगाः

    • क) होटल आवास के लिए बिल/वाउचर।
    • ख) बोर्डिंग, वाहन, टेलीफोन, आतिथ्य और अन्य आकस्मिक / विविध खर्चों पर किए गए व्यय के लिए स्व प्रमाण पत्र।

    दौरे के लिए आहरित यात्रा भत्ता अग्रिम में से अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, का भी लेखों के साथ अभ्यपर्ण कर दिया जाएगा।

    व्याख्या

    किसी भी खंड की व्याख्या में, महानिदेशक का निर्णय मान्य होगा।

    छूट देने की शक्ति

    असाधारण परिस्थितियों में छूट देने की शक्ति महानिदेशक के पास है।

    विविध

    उपरोक्त उपनियमों के अंतर्गत नहीं आने वाली सभी स्थितियों और अत्यावश्यकताओं को समय-समय पर लागू किए गए भारत सरकार के मौजूदा नियमों के संगत प्रावधानों के संदर्भ में हल किया जाएगा।

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