लेखापरीक्षा शासनादेश
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसारः
- धारा 13 एवं 16 के अंतर्गत मिशन/पोस्ट की लेखापरीक्षा; एवं
- धारा 19 (1) के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों की ईकाइयों की लेखापरीक्षा
सार्वजनिक उपक्रमों की ईकाइयों की लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक प्रधान लेखा परीक्षकों की ओर से की जाती है।
लेखापरीक्षा योजना
लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन
लेखापरीक्षा उत्पादः
इस कार्यालय से संबंधित लेखापरीक्षा उत्पादों में लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रबंधन पत्र, ड्राफ्ट पैराग्राफ आदि शामिल हैं।
लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित ईकाइयों को अभिलेखों के मांगपत्र, लेखापरीक्षा प्रश्नावलियां, लेखापरीक्षा टिप्पणियां आदि प्रेषित किये जाते हैं तथा उन प्राप्त उत्तरों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनोपरांत जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर ऐसी अनियमितताओं पर प्रबंधन पत्र भी जारी किये जाते हैं, जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया किन्तु जिन्हें उच्च प्रबंधन को इंगित किया जाना आवश्यक है।
लेखापरीक्षा रिपोर्टिंगः
इस कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षित ईकाई (मिशन/पोस्ट/सार्वजनिक उपक्रम ईकाई) को तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम ईकाई से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन, उपरोक्त के साथ ही भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में प्रधान लेखापरीक्षक को भी प्रेषित किया जाता है।